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MAA YOJNA ‘Mukhyamantri Aayushman Aarogya Yojna’
Mukhyamantri Ayushman Aarogy Yojana: राजस्थान में अब चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना (Chiranjeevi Swasthya Bima Yojana) को नए नाम से जाना जाएगा। इसका नाम बदल कर ‘मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना’ कर दिया गया है। राजस्थान सरकार ने 19 फरवरी 2024 से चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के नाम को बदलकर मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना करने का फैसला किया है। हालांकि सरकार ने इस योजना में किसी तरह का बदलाव नहीं किया है। लेकिन चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के नाम से जहां भी इसका प्रचार-प्रसार और हॉर्डिंग इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं इसे तुरंत बदलने का आदेश दिया गया है। साथ ही सरकारी पोर्टल पर भी इसके नाम को बदलने के लिए आदेश जारी किया गया है।
MAA YOJNA ‘Mukhyamantri Aayushman Aarogya Yojna’किस आदेश के तहत किया गया है-
राजस्थान स्टेट हेल्थ एश्योरेन्स एजेन्सी द्वारा 19 फरवरी को एक सर्कुलर जारी किया – जिसमें लिखा गया, बजट घोषणा 2024-25 की अनुपालना में प्रदेश में वर्तमान में संचालित स्वास्थ्य बीमा योजना का नाम ‘मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना’ करने का निर्णय लिया गया है। अतः निर्णय की पालना करते हुए योजना का नाम ऑनलाइन पोर्टल तथा समस्त प्रिटिंग सामग्री/ हॉर्डिंग / बैनर / प्रचार-प्रसार सामग्री / अस्पतालों के काउंटर / प्रांगण इत्यादि पर तदनुसार परिवर्तित कर ‘मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना’ लिखवाया जाना सुनिश्चित करें तथा भविष्य में किये जाने वाले समस्त पत्राचार में भी ‘मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना’ नाम का उपयोग किया जाएं. योजना की शेष शर्तें एवं प्रावधान यथावत रहेंगे।
MAA YOJNA ‘Mukhyamantri Aayushman Aarogya Yojna’ की पूर्ववर्ती चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में क्या था –
अनुसूची क्रमांक | योजना बिंदु |
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1 | राजस्थान के प्रत्येक परिवार को 25 लाख रुपये तक के कैशलेस इलाज की सुविधा प्रदान की जाएगी। |
2 | राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 के लाभार्थियों को पंजीकरण करवाने की आवश्यकता नहीं है। |
3 | लघु व सीमांत कृषक, संविदा कर्मी एवं अन्य लाभार्थी वेबसाइट या ई मित्र के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। |
4 | आवेदन करने के लिए जन आधार नंबर या जन आधार पंजीयन रसीद अनिवार्य है। |
5 | जन आधार कार्ड न होने पर पहले जन आधार नामांकन करवाना होगा। |
6 | लाभार्थी द्वारा 1 अप्रैल से 30 अप्रैल 2021 तक रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है। |
7 | योजना का प्रारंभिक कार्यान्वयन 1 मई 2021 से होगा। |
8 | राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, सामाजिक आर्थिक जनगणना के पात्र परिवार का बीमा प्रीमियम राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। |
9 | अन्य परिवारों को वार्षिक 850 रुपये का प्रीमियम भुगतान करना होगा। |
10 | प्रति परिवार बीमा राशि को 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपये प्रतिवर्ष करने की घोषणा की गई है। |
MAA YOJNA ‘Mukhyamantri Aayushman Aarogya Yojna’ नाम परिवर्तन पर स्वास्थ्य मंत्री ने क्या कहा–
राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने कुछ दिन पहले इसके संकेत दिए थे । कहा था कि राजस्थान में एक नई हेल्थ स्कीम लाई जाएगी । जिसमें केंद्र की आयुष्मान योजना को शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा था कि पिछली सरकार ने चिरंजीवी में बढ़ा-चढ़ाकर बोला है। उन्होंने कहा कि इस योजना में 25 लाख रुपये देने की बात कही गई है लेकिन ये केवल लॉलीपॉप है । चिरंजीवी में 8 लाख रुपये से ज्यादा फायदा किसी को नहीं मिला ।
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